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Home Loan Tax Benefit Calculator

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क्या है Home Loan Tax Benefit Calculator?

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भारत में गृह ऋण कर लाभ आयकर अधिनियम में सबसे उदार हैं, जो घर के स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। होम लोन लेने वालों के लिए तीन अलग और महत्वपूर्ण कर प्रावधान हैं। सबसे पहले, धारा 24(बी) स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए भुगतान किए गए होम लोन के ब्याज पर प्रति वर्ष ₹2 लाख तक की कटौती की अनुमति देती है; किराये पर दी गई (किराए पर) संपत्तियों के लिए ब्याज कटौती की कोई सीमा नहीं है - पूरे ब्याज का दावा किया जा सकता है, हालांकि गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान को केवल ₹2 लाख तक की अन्य आय के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है और शेष को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, धारा 80सी प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक होम लोन ईएमआई के मूल पुनर्भुगतान घटक में कटौती की अनुमति देती है - यह कुल ₹1.5 लाख धारा 80सी सीमा का हिस्सा है। तीसरा, धारा 80EEA (पहली बार घर खरीदने वाले) 1 अप्रैल, 2019 और 31 मार्च, 2022 के बीच स्वीकृत ऋणों के लिए गृह ऋण ब्याज पर अतिरिक्त ₹1.5 लाख की कटौती (24 (बी) के तहत ₹2 लाख से अधिक) प्रदान करता है, उन संपत्तियों के लिए जिनकी स्टांप ड्यूटी का मूल्य ₹45 लाख से अधिक नहीं है और जहां करदाता के पास ऋण मंजूरी के समय कोई अन्य आवासीय संपत्ति नहीं है। पुरानी कर व्यवस्था में पहली बार पात्र खरीदारों के लिए संयुक्त कर लाभ प्रति वर्ष ₹5 लाख (₹2L + ₹1.5L + ₹1.5L) तक हो सकता है। नोट: धारा 24(बी) के तहत गृह ऋण ब्याज कटौती नई कर व्यवस्था के तहत स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, हालांकि यह दोनों व्यवस्थाओं के तहत किराये पर दी गई संपत्ति के लिए उपलब्ध है।

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सूत्र

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f(x)वार्षिक कर बचत = धारा 24(बी) ब्याज कटौती × कर दर + धारा 80सी मूल कटौती × कर दर + धारा 80ईईए अतिरिक्त ब्याज कटौती × कर दर; ईएमआई = पी × आर × (1+आर)^एन / ((1+आर)^एन - 1); ईएमआई का ब्याज घटक = बकाया मूलधन × मासिक दर; मूल घटक = ईएमआई - ब्याज घटक

चर विवरण

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प्रतीकनामइकाईविवरण
Iवार्षिक ब्याज भुगतान₹बैंक के ब्याज प्रमाणपत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया कुल गृह ऋण ब्याज।
PRवार्षिक मूलधन चुकाया गया₹वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई ईएमआई का कुल मूल घटक।
D_24bधारा 24(बी) कटौती₹स्व-कब्जे के लिए न्यूनतम (वास्तविक ब्याज, ₹2,00,000); किराए पर दी गई संपत्ति के लिए वास्तविक ब्याज।
D_80EEAधारा 80ईईए कटौती₹पहली बार पात्र खरीदारों के लिए ₹1,50,000 तक की अतिरिक्त ब्याज कटौती (ऋण अप्रैल 2019 - मार्च 2022)।

कैसे Home Loan Tax Benefit Calculator

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  1. 1गृह ऋण के लिए आवेदन करें और उसका लाभ उठाएं; मंजूरी की तारीख की पुष्टि करें - धारा 80EEA केवल 1 अप्रैल, 2019 और 31 मार्च, 2022 के बीच स्वीकृत ऋणों के लिए उपलब्ध है (वर्तमान में विस्तार के लिए समीक्षाधीन है)।
  2. 2हर महीने, बैंक एक ईएमआई जारी करता है जिसमें दो घटक होते हैं: ब्याज (ऋण चुकाने के साथ घटता जाता है) और मूलधन (समय के साथ बढ़ता हुआ); प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बैंक से ऋण परिशोधन कार्यक्रम का अनुरोध करें।
  3. 3वित्तीय वर्ष के अंत में, बैंक एक होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र जारी करता है जिसमें वर्ष के दौरान चुकाए गए कुल ब्याज और चुकाए गए मूलधन को दर्शाया जाता है; टैक्स फाइलिंग के लिए इसका उपयोग करें।
  4. 4दावा धारा 24(बी): स्व-कब्जे वाली संपत्ति (केवल पुरानी व्यवस्था) के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर ₹2 लाख तक की कटौती; किराए पर दी गई संपत्ति के लिए, भुगतान किए गए वास्तविक ब्याज में कटौती करें (कोई सीमा नहीं) और किराये की आय दिखाएं; ₹2 लाख तक की शुद्ध गृह संपत्ति हानि की भरपाई की जा सकती है।
  5. 5धारा 80सी का दावा करें: अपनी 80सी कटौती में मूलधन का पुनर्भुगतान शामिल करें (ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस आदि के साथ संयुक्त, ₹1.5 लाख की कुल सीमा के अधीन); टीडीएस गणना के लिए नियोक्ता को ऋण विवरण जमा करें।
  6. 6यदि 80EEA (स्टांप शुल्क मूल्य ≤ ₹45L, निर्दिष्ट अवधि में स्वीकृत ऋण, पहली बार खरीदार) के लिए पात्र हैं, तो ब्याज पर अतिरिक्त ₹1.5L का दावा करें - यह धारा 24(बी) के तहत ₹2L से अधिक है।
  7. 7संयुक्त गृह ऋण के लिए, प्रत्येक सह-उधारकर्ता (सह-मालिक) स्वतंत्र रूप से अपने स्वामित्व हिस्से के अनुपात में कर लाभ का दावा कर सकता है - प्रभावी रूप से एक जोड़े के लिए संयुक्त कर लाभ को दोगुना कर सकता है।

हल किए गए उदाहरण

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उदाहरण 1पहली बार खरीदार - अधिकतम कर लाभ (80EEA)
दिया गया:ऋण ₹40 लाख 9% पर; वार्षिक ब्याज वर्ष 1: ₹3,49,000; मूलधन: ₹35,000; स्टाम्प शुल्क मूल्य: ₹42 लाख; 30% टैक्स स्लैब
परिणाम:24(बी) कटौती: ₹2,00,000; 80EEA कटौती: ₹1,50,000; 80सी मूलधन: ₹35,000; कुल: ₹3,85,000; टैक्स बचाया: ₹1,19,964

80EEA सालाना अतिरिक्त ₹46,800 (30% स्लैब पर) बचाता है - किफायती आवास खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण

₹3.49 लाख का ब्याज: 24(बी) के तहत दावा किया गया ₹2 लाख + 80ईईए के तहत ₹1.5 लाख = ₹3.5 लाख ब्याज कटौती। 80EEA के तहत शेष ₹35K लावारिस (कुल ब्याज केवल ₹3.49L)। 80सी के तहत मूलधन ₹35K। कुल कटौती ₹3,85,000, सालाना टैक्स में ₹1.19 लाख की बचत।

उदाहरण 2मानक गृह ऋण - केवल धारा 24(बी)
दिया गया:गृह ऋण ₹80 लाख 8.5% पर; वार्षिक ब्याज वर्ष 3: ₹6,40,000; वार्षिक मूलधन: ₹1,20,000; स्व-कब्जे वाला; पुराना शासन
परिणाम:24(बी) कटौती: ₹2,00,000 (सीमाबद्ध); 80सी मूलधन: ₹1,20,000; कुल कटौती: ₹3,20,000; टैक्स बचाया: ₹99,840

₹6.4 लाख का ब्याज ₹2 लाख की सीमा से कहीं अधिक है; स्व-कब्जे के लिए केवल ₹2L की कटौती योग्य है

स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए, धारा 24(बी) की अधिकतम सीमा ₹2 लाख है, भले ही वास्तविक ब्याज का भुगतान कुछ भी हो। ₹1.2L का मूल पुनर्भुगतान ₹1.5L 80C सीमा के भीतर है - ईपीएफ आदि के साथ संयुक्त होने पर, यह सीमा प्रभावित हो सकती है। कर बचत: (₹2L + ₹1.2L) × 30% × 1.04 = ₹99,840।

उदाहरण 3किराये पर दी गई संपत्ति - असीमित ब्याज कटौती
दिया गया:किराये की आय: ₹1,80,000/वर्ष; भुगतान किया गया ब्याज: ₹4,50,000/वर्ष; संपत्ति कर: ₹20,000; नगरपालिका कर: ₹10,000
परिणाम:शुद्ध वार्षिक मूल्य = ₹1,50,000 (नगरपालिका कर ₹30K काटने के बाद); 30% मानक कटौती: ₹45,000; ब्याज: ₹4,50,000; गृह संपत्ति आय: ₹1,50,000 - ₹45,000 - ₹4,50,000 = -₹3,45,000 (नुकसान); सेट-ऑफ़: अन्य आय के विरुद्ध ₹2,00,000; कैरी-फॉरवर्ड: ₹1,45,000

किराए पर दी गई संपत्ति के लिए, पूर्ण ब्याज कटौती योग्य है; वेतन के मुकाबले ₹2 लाख तक का नुकसान

किराए की संपत्तियों के लिए, धारा 24(बी) के तहत ब्याज कटौती की कोई सीमा नहीं है। परिणामी हानि (₹3.45L) को उसी वर्ष ₹2L तक के वेतन/अन्य आय से समायोजित किया जा सकता है; शेष ₹1.45 लाख को भविष्य की गृह संपत्ति आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए 8 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

उदाहरण 4संयुक्त गृह ऋण - पति या पत्नी सह-उधारकर्ता
दिया गया:पति-पत्नी: 50-50 सह-मालिक; संयुक्त ऋण; वार्षिक ब्याज ₹4L; वार्षिक मूलधन ₹80,000; दोनों 30% स्लैब पर
परिणाम:पति: ₹2 लाख ब्याज (24बी) + ₹40K मूलधन (80बी); पत्नी: ₹2 लाख ब्याज (24 अरब) + ₹40 हजार मूलधन (80 अरब); संयुक्त कर बचाया गया: ₹1,99,680

प्रत्येक सह-मालिक को अपनी ₹2 लाख 24(बी) सीमा मिलती है - प्रभावी रूप से संयुक्त उधारकर्ताओं के लिए संयुक्त रूप से ₹4 लाख

संयुक्त स्वामित्व (50-50) के साथ, प्रत्येक सह-मालिक अपनी व्यक्तिगत धारा 24(बी) सीमा के तहत 50% ब्याज (प्रत्येक 2 लाख रुपये) का दावा करता है। दोनों मूलधन के लिए 80C का दावा करते हैं (प्रत्येक 80C सीमा के भीतर ₹40K)। कर बचत: 2 × (₹2L + ₹40K) × 30% × 1.04 = ₹1,99,680 संयुक्त वार्षिक बचत।

वास्तविक अनुप्रयोग

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घर के मालिकों के लिए वार्षिक कर योजना - कुल गृह ऋण कर लाभ की गणना करना और यह तय करना कि बड़ी ब्याज कटौती को देखते हुए पुरानी या नई कर व्यवस्था अधिक फायदेमंद है या नहीं।

🔬

किराए बनाम खरीद निर्णय की तुलना - किराए के आवास पर एचआरए का दावा करने के कर लाभ के मुकाबले घर के स्वामित्व के कर लाभ (24(बी) + 80सी + 80ईईए) को शामिल करना।

📊

संयुक्त गृह ऋण अनुकूलन - दोनों पति-पत्नी के लिए संयुक्त कर लाभ को अधिकतम करने के लिए स्वामित्व और ऋण की संरचना करना।

🏥

आईटीआर दाखिल करना - ब्याज, नगरपालिका करों और 30% मानक कटौती सहित किराए पर दी गई संपत्ति से सही गृह संपत्ति आय/हानि की गणना करना।

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प्री-ईएमआई ब्याज प्रबंधन - कब्जे के वर्ष से शुरू होकर 5-किस्त प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज दावे की गणना।

विशेष मामले

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निर्माण-पूर्व अवधि ब्याज

निर्माण चरण (कब्जे से पहले) के दौरान गृह ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज का उस वर्ष दावा नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, इसे 'पूर्व अवधि ब्याज' के रूप में जमा किया जाता है और कब्जे के वर्ष से शुरू होकर 5 समान किस्तों में दावा किया जाता है, जो वार्षिक ₹2 लाख की सीमा के अधीन है। इसका मतलब है कि निर्माण में देरी से कर लाभ कई वर्षों तक टल सकता है - तत्काल कर लाभ के लिए रेडी-टू-मूव-इन संपत्तियों को प्राथमिकता देने का एक और कारण।

दूसरी संपत्ति के लिए गृह ऋण

यदि आपके पास दूसरी आवासीय संपत्ति है, तो इसे कर के नजरिए से किराए पर दिया हुआ माना जाता है (भले ही खाली हो) - इसके वार्षिक मूल्य पर गृह संपत्ति आय के रूप में कर लगाया जाता है। दूसरी संपत्ति के लिए होम लोन का ब्याज (वास्तविक किराए के बावजूद) मानी गई किराये की आय के विरुद्ध पूरा काटा जा सकता है। किसी भी परिणामी हानि (30% मानक कटौती और ब्याज के बाद) को ₹2 लाख तक की अन्य आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है और 8 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

होम लोन पर टॉप-अप लोन

उसी संपत्ति के नवीकरण या निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला टॉप-अप होम लोन (मौजूदा होम लोन पर अतिरिक्त ऋण) धारा 24 (बी) कटौती के लिए योग्य है। हालाँकि, यदि टॉप-अप का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों (कार खरीद, बच्चे की शिक्षा, शादी) के लिए किया जाता है, तो ब्याज में कटौती नहीं होती है। आपको यह साबित करने वाले दस्तावेज़ बनाए रखने होंगे कि टॉप-अप का उपयोग संपत्ति-संबंधी उद्देश्यों के लिए किया गया था।

80सी क्लॉबैक अगर 5 साल में बेचा जाए

यदि संपत्ति उस वित्तीय वर्ष के अंत से 5 साल के भीतर बेची जाती है जिसमें कब्जा प्राप्त किया गया था, तो मूल पुनर्भुगतान के लिए दावा की गई धारा 80सी कटौती वापस ली जा सकती है। यदि आपने 80 सी (कुल 2.4 लाख) के तहत 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹80,000 का दावा किया है और संपत्ति को चौथे वर्ष में बेचते हैं, तो बिक्री के वर्ष में संपूर्ण ₹2.4 लाख आपकी आय में जोड़ दिया जाता है - प्रभावी रूप से आपके लागू स्लैब दर पर कर लगाया जाता है।

गृह ऋण कर लाभ सारांश (पुरानी कर व्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2024-25)

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अनुभागफ़ायदाआप LIMITव्यवस्था उपलब्ध हैस्थितियाँ
धारा 24(बी)गृह ऋण पर ब्याज - स्व-अधिकृत₹2,00,000/वर्षकेवल पुरानाखरीद/निर्माण हेतु
धारा 24(बी)गृह ऋण पर ब्याज - किराये पर देनावास्तविक ब्याज (कोई सीमा नहीं)दोनों शासनशुद्ध हानि सेट-ऑफ़ ₹2 लाख/वर्ष; बाकी सीएफ
धारा 80सीगृह ऋण का मूलधन पुनर्भुगतानकुल 80C सीमा ₹1,50,000 के भीतरकेवल पुरानाजिसमें स्टांप शुल्क और पंजीकरण शामिल है
धारा 80EEAकिफायती आवास के लिए अतिरिक्त ब्याज₹1,50,000 (24(बी) से अधिक)केवल पुरानाऋण स्वीकृत अप्रैल 2019-मार्च 2022; स्टांप शुल्क ≤ ₹45 लाख; पहला घर
धारा 80ईईपहली बार खरीदने वालों के लिए ब्याज लाभ (पुरानी योजना)₹50,000केवल पुरानाअप्रैल 2016-मार्च 2017 में स्वीकृत ऋण; संपत्ति मूल्य ≤ ₹50 लाख; ऋण ≤ ₹35 लाख

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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Q

स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए अधिकतम गृह ऋण ब्याज कटौती क्या है?

A

धारा 24(बी) के तहत, स्व-कब्जे वाली आवासीय संपत्ति के लिए अधिकतम ब्याज कटौती ₹2 लाख प्रति वित्तीय वर्ष है। यह सीमा खरीद या निर्माण (मरम्मत/नवीनीकरण नहीं) के लिए लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर लागू होती है। मरम्मत, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण के लिए लिए गए ऋण के लिए सीमा ₹30,000 प्रति वर्ष है। किराए पर दी गई संपत्तियों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है - भुगतान किया गया वास्तविक ब्याज पूरी तरह से कटौती योग्य है।

Q

क्या मैं नई कर व्यवस्था के तहत गृह ऋण ब्याज कटौती का दावा कर सकता हूं?

A

नहीं, स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए। धारा 24(बी) के तहत स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख की कटौती नई कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, किराए पर दी गई संपत्तियों के लिए, किराये की आय के विरुद्ध नई व्यवस्था के तहत वास्तविक गृह ऋण ब्याज में कटौती की जा सकती है। धारा 80सी के तहत मूलधन पुनर्भुगतान कटौती भी नई व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं है।

Q

धारा 80EEA क्या है और क्या यह अभी भी उपलब्ध है?

A

धारा 80EEA पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त ₹1.5 लाख की कटौती (धारा 24(बी) के अलावा) प्रदान करती है, जहां होम लोन 1 अप्रैल, 2019 और 31 मार्च, 2022 के बीच स्वीकृत किया गया था, और संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य ₹45 लाख से अधिक नहीं है। ऋण मंजूरी के समय करदाता के पास कोई अन्य आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च, 2022 के बाद स्वीकृत ऋणों के लिए, धारा 80ईईए अब उपलब्ध नहीं है (वित्त वर्ष 2024-25 तक कोई बजट विस्तार नहीं)।

Q

क्या पति और पत्नी दोनों संयुक्त गृह ऋण पर ₹2 लाख का दावा कर सकते हैं?

A

हां, यदि दोनों संपत्ति के सह-उधारकर्ता और सह-मालिक हैं। 50-50 सह-स्वामित्व वाले संयुक्त गृह ऋण में, प्रत्येक व्यक्ति धारा 24(बी) के तहत ब्याज पर अपने हिस्से (प्रत्येक ₹2 लाख) का दावा कर सकता है - प्रभावी रूप से संयुक्त रूप से ₹4 लाख। इसी तरह, दोनों धारा 80सी के तहत मूल पुनर्भुगतान में अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, यदि केवल एक ही व्यक्ति मालिक है (संयुक्त ऋण के साथ भी), तो केवल मालिक ही कटौती का दावा कर सकता है।

Q

क्या मैं एचआरए छूट और होम लोन ब्याज कटौती दोनों का दावा कर सकता हूं?

A

हाँ, विशिष्ट परिस्थितियों में. यदि आपके पास दिल्ली में एक घर है, जिस पर आपने होम लोन लिया है, लेकिन आप बैंगलोर में काम करते हैं और किराए के मकान में रहते हैं, तो आप एक साथ दावा कर सकते हैं: (1) धारा 10 (13 ए) के तहत बैंगलोर किराए पर एचआरए छूट, और (2) दिल्ली की संपत्ति के लिए धारा 24 (बी) के तहत गृह ऋण ब्याज कटौती (स्थिति के आधार पर किराये पर दी गई या स्व-कब्जे वाली)। यदि तथ्य वास्तव में उनका समर्थन करते हैं तो दोनों दावे मान्य हैं।

Q

ब्याज कटौती कब शुरू होती है - ईएमआई तिथि या कब्ज़े से?

A

निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए, निर्माण-पूर्व अवधि (कब्जे से पहले) के दौरान भुगतान किए गए ब्याज का दावा पूरा होने/कब्जे के वर्ष से शुरू करके 5 समान किश्तों में किया जा सकता है - भुगतान किए जाने के तुरंत बाद नहीं। इसलिए यदि आप निर्माण के 3 वर्षों के दौरान ₹4 लाख ब्याज का भुगतान करते हैं, तो कब्जे के बाद 5 वर्षों के लिए ₹80,000 प्रति वर्ष काटा जा सकता है, जो ₹2 लाख वार्षिक सीमा के अधीन है। कब्जे के बाद का ब्याज भुगतान किए गए वर्ष में पूरी तरह से कटौती योग्य है (सीमा के अधीन)।

Q

क्या होम लोन के मूलधन का भुगतान धारा 80सी के तहत कटौती योग्य है?

A

हाँ। होम लोन ईएमआई का मूल पुनर्भुगतान घटक धारा 80सी के तहत प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक (अन्य सभी 80सी निवेशों के साथ संयुक्त) कटौती योग्य है। हालाँकि, यह केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत है। यदि आप उस वित्तीय वर्ष के अंत के 5 वर्षों के भीतर संपत्ति बेचते हैं जिसमें कब्जा लिया गया था, तो मूल पुनर्भुगतान के लिए दावा की गई 80सी कटौती कर योग्य हो जाती है - इसे बिक्री के वर्ष में आपकी आय में वापस जोड़ दिया जाता है।

Q

मैं टैक्स फाइलिंग के लिए होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

A

बैंक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में (नियोक्ता को घोषणा के लिए) एक अनंतिम ब्याज प्रमाणपत्र और वर्ष के अंत में (आईटीआर दाखिल करने के लिए) एक अंतिम ब्याज प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं। कई बैंक 'होम लोन सर्विसेज' के तहत नेट बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल रूप से इसकी पेशकश करते हैं। प्रमाणपत्र दिखाता है: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल ब्याज, वर्ष के दौरान चुकाया गया मूलधन, बकाया ऋण शेष, और महीने-दर-महीने ब्रेकडाउन। सटीक टीडीएस गणना के लिए 31 जनवरी से पहले अपने नियोक्ता को अंतिम प्रमाणपत्र जमा करें।

सामान्य गलतियां जिनसे बचना है

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  • !स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए नई कर व्यवस्था के तहत ₹2L ब्याज कटौती का दावा करना - यह लाभ नई व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है; कई करदाता इसका गलत दावा करते हैं।
  • !कब्जे के बाद किस्तों में निर्माण-पूर्व ब्याज का दावा नहीं करना - पूर्व-ईएमआई ब्याज का 5-किस्तों में प्रसार एक महत्वपूर्ण कर लाभ है जिसे कई पहली बार खरीदने वाले पूरी तरह से चूक जाते हैं।
  • !धारा 80सी में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क को शामिल करना भूल जाएं - ये मूल भुगतान के अलावा, भुगतान किए गए वर्ष में 80सी कटौती के लिए योग्य हैं।
  • !80सी क्लॉबैक का हिसाब दिए बिना 5 साल के भीतर घर बेचना - विक्रेता अक्सर यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उनकी पिछली 80सी मूलधन चुकौती कटौती बिक्री के वर्ष में कर योग्य आय बन जाती है।
  • !संयुक्त गृह ऋण लेते समय सह-मालिक के रूप में पंजीकरण नहीं करना - केवल सह-मालिक ही कर लाभ का दावा कर सकते हैं; केवल सह-उधारकर्ता (लेकिन सह-मालिक नहीं) होने से आप 24(बी) या 80सी कटौती के हकदार नहीं हैं।
  • !जब होम लोन आंशिक रूप से व्यवसाय के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति के लिए हो तो पूर्ण ब्याज कटौती का दावा करना - यदि घर का एक फर्श व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है, तो केवल आवासीय हिस्से का ब्याज और मूलधन 24 (बी) और 80 सी के लिए योग्य है; व्यावसायिक हिस्से का दावा व्यावसायिक व्यय के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
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विशेष टिप

पुरानी व्यवस्था के तहत अधिकतम आजीवन गृह ऋण कर लाभ के लिए, कामकाजी जीवनसाथी (सह-मालिक) के साथ संयुक्त नाम पर ऋण लें - इससे प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से धारा 24 (बी) के तहत ₹2 लाख, 80सी के तहत ₹1.5 लाख और 80ईईए के तहत ₹1.5 लाख (यदि पात्र हो) का दावा कर सकता है। 30% स्लैब पर एक जोड़े के लिए संयुक्त वार्षिक कर बचत एकल गृह ऋण पर प्रति वर्ष ₹2.5-4 लाख तक हो सकती है - संयुक्त संपत्ति के स्वामित्व के लिए एक अनिवार्य वित्तीय कारण।

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क्या आप जानते हैं?

2024 में भारत का गृह ऋण बकाया ₹27 लाख करोड़ (₹27 ट्रिलियन) को पार कर गया - जिससे आवास वित्त भारतीय बैंकिंग प्रणाली में खुदरा ऋण की सबसे बड़ी श्रेणी बन गया। धारा 24(बी), 80सी, और 80ईईए के तहत उदार कर लाभ को अर्थशास्त्रियों द्वारा भारत में घर के स्वामित्व की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय दिया गया है - 2001 में लगभग 50% से 2024 तक 60% से अधिक। कर कटौती के माध्यम से सब्सिडी प्रभावी रूप से 20-30% आयकर ब्रैकेट में करदाताओं के लिए उधार लेने की लागत को 1.5-2.5% तक कम कर देती है।

📖कठिनाई:मध्यम
केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए। यह उपकरण वित्तीय सलाह नहीं है। निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।
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