Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
वर्तमान दर: 8.2%
क्या है Sukanya Samriddhi Yojana Calculator?
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सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) भारत सरकार की एक बचत योजना है जिसे जनवरी 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ) पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इसे बालिकाओं की वित्तीय सुरक्षा, उच्च शिक्षा और विवाह खर्चों के लिए एक समर्पित कोष बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। SSY खाता 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के लिए खोला जा सकता है (योजना के लॉन्च के एक वर्ष के भीतर 10 वर्ष की होने वाली लड़कियों के लिए एक वर्ष की छूट अवधि लागू होती है, लेकिन यह अब नए खातों के लिए लागू नहीं है)। माता-पिता या कानूनी अभिभावक किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं। यह योजना वर्तमान में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए 8.2% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि) की ब्याज दर प्रदान करती है - जो सभी सरकार समर्थित छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक ब्याज दर है। न्यूनतम वार्षिक जमा राशि ₹250 है और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष है। खाता खोलने से 15 साल तक जमा करना होगा; खाता खुलने से 21 साल की उम्र में परिपक्व होने तक, या लड़की की शादी 18 साल की होने के बाद (जो भी पहले हो) होने तक ब्याज मिलता रहता है। उच्च शिक्षा के लिए (किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश के प्रमाण के साथ) लड़की के 18 वर्ष के हो जाने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% तक आंशिक निकासी की अनुमति है। इस योजना में छूट-छूट-छूट (ईईई) कर स्थिति है: योगदान ₹1.5 लाख तक धारा 80सी कटौती के लिए योग्य है, अर्जित ब्याज कर-मुक्त है, और परिपक्वता आय पूरी तरह से आयकर से मुक्त है।
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सूत्र
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परिपक्वता राशि = पी × [((1 + आर)^एन - 1) / आर] × (1 + आर); जहां 15 वर्षों के लिए जमा किया जाता है और 21वें वर्ष तक r = 8.2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता है।चर विवरण
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| प्रतीक | नाम | इकाई | विवरण |
|---|---|---|---|
| P | वार्षिक जमा | ₹ | एसएसवाई खाते में प्रति वित्तीय वर्ष जमा की गई राशि (₹250 से ₹1,50,000)। |
| r | ब्याज दर | %/year | SSY ब्याज दर - वर्तमान में Q1 FY 2024-25 के लिए 8.2%; सरकार द्वारा त्रैमासिक संशोधित। |
| n1 | जमा अवधि | years | खाता खोलने से 15 वर्ष - अनिवार्य जमा अवधि; इसके बाद, कोई और योगदान नहीं। |
| n2 | कुल परिपक्वता अवधि | years | खाता खोलने से 21 वर्ष - जमा बंद होने के बाद 6 वर्षों तक केवल ब्याज सहित पूरा कार्यकाल। |
कैसे Sukanya Samriddhi Yojana Calculator
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- 1बालिका के नाम पर डाकघर या अधिकृत बैंक (एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आदि) में एक एसएसवाई खाता खोलें; लड़की के 18 वर्ष की होने तक खाता माता-पिता/अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है।
- 2प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख जमा करें; जमा राशि मासिक, त्रैमासिक या एकमुश्त के रूप में की जा सकती है; प्रति बालिका केवल एक खाते की अनुमति है, और प्रति परिवार अधिकतम दो खाते (दूसरे जन्म में जुड़वां लड़कियों या तीन बच्चों के मामले में तीन)।
- 3खाता खोलने की तारीख से 15 वित्तीय वर्षों तक जमा करना अनिवार्य है; वर्ष 15 के बाद, किसी और जमा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्ष 21 में परिपक्वता तक प्रचलित दर पर ब्याज मिलता रहेगा।
- 4ब्याज की गणना वार्षिक शेष पर की जाती है - वार्षिक ब्याज के प्रयोजन के लिए, ब्याज चक्रवृद्धि तिथि 31 मार्च है; प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल से पहले जमा करने पर पूरे वर्ष का ब्याज लाभ सुनिश्चित होता है।
- 5लड़की के 18 वर्ष के हो जाने के बाद, विवाह के उद्देश्य से खाता बंद किया जा सकता है; वैकल्पिक रूप से, उच्च शिक्षा खर्चों के लिए शेष राशि का 50% तक (पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक) निकाला जा सकता है।
- 6खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद परिपक्व होता है; संपूर्ण परिपक्वता राशि - मूलधन + संचित ब्याज - खाताधारक (बालिका) को भुगतान किया जाता है और यह पूरी तरह से कर-मुक्त है।
- 7खाताधारक (बालिका) 18 वर्ष की होने पर माता-पिता/अभिभावक से खाते का संचालन अपने हाथ में ले लेती है और उस समय उसे केवाईसी के लिए आधार, पैन और आवासीय प्रमाण जमा करना होगा।
हल किए गए उदाहरण
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कुल निवेश: ₹22,50,000; अर्जित ब्याज: ₹46,77,578 - पूरी तरह से कर-मुक्त
15 वर्षों के लिए ₹1.5 लाख/वर्ष, 8.2% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर, संचित निधि पर 6 और वर्षों के ब्याज के साथ, लगभग ₹69.28 लाख प्राप्त होते हैं। कर-मुक्त प्रकृति का अर्थ है इस राशि से कोई कटौती नहीं।
कुल जमा: ₹7,50,000; 21 वर्षों में कॉर्पस तीन गुना हो जाता है
जन्म के समय एसएसवाई खाता खोलने और 15 वर्षों तक (लड़की के 15वें वर्ष तक) सालाना ₹50,000 जमा करने पर परिपक्वता (21 वर्ष की आयु) पर ₹23.09 लाख मिलते हैं - निवेशित राशि का लगभग 3 गुना, सभी कर-मुक्त।
कॉलेज प्रवेश पत्र जमा करना होगा; 5 वर्ष तक किस्तों में या वास्तविक शुल्क में हो सकता है
उच्च शिक्षा के लिए लड़की के 18 वर्ष की होने के बाद एक बार आंशिक निकासी की अनुमति है। पिछले वित्तीय वर्ष के वर्ष के अंत की शेष राशि का 50% तक 5 वर्षों में एक या एकाधिक किस्तों (वास्तविक शुल्क से मेल खाते हुए) में निकाला जा सकता है।
पहले जन्म में तीन बच्चे या मौजूदा बेटी के साथ दूसरे जन्म में जुड़वाँ बच्चों के मामले में, तीन खातों की अनुमति है
जबकि SSY विशिष्ट जुड़वां/ट्रिप्लेट परिदृश्यों में तीन खातों की अनुमति देता है, धारा 80C कटौती सभी SSY खातों और अन्य 80C निवेशों पर कुल ₹1.5 लाख तक सीमित रहती है। अतिरिक्त जमा बिना अतिरिक्त कर लाभ के शुद्ध बचत है।
वास्तविक अनुप्रयोग
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दीर्घकालिक विवाह व्यय योजना - एसएसवाई 21 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र के बाद शादी पर परिपक्व होती है, जरूरत पड़ने पर एक तैयार कोष प्रदान करती है।, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में सुकन्या समृद्धि कैल्क के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जहां सटीक सुकन्या समृद्धि गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
परिवारों के लिए धारा 80 सी कर योजना - एसएसवाई 80 सी उपकरणों के बीच उच्चतम संप्रभु-समर्थित रिटर्न प्रदान करता है, जो उन माता-पिता के लिए आदर्श है जो सुरक्षित, गारंटीकृत विकास चाहते हैं। यह पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में सुकन्या समृद्धि कैल्क के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक सुकन्या समृद्धि गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
बेटियों वाले परिवारों के लिए एसएसवाई, पीपीएफ और ईएलएसएस के बीच वित्तीय तुलना - यह निर्धारित करना कि उपकरणों का कौन सा मिश्रण कर बचत और रिटर्न को अनुकूलित करता है।, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में सुकन्या समृद्धि कैल्क के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक सुकन्या समृद्धि गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
दादा-दादी और रिश्तेदार विशेष रूप से एसएसवाई जमा के लिए माता-पिता को पैसे उपहार में देते हैं - माता-पिता द्वारा किसी भी स्रोत (दादा-दादी, रिश्तेदारों) से एसएसवाई में योगदान 80सी के लिए पात्र हैं, जो पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में सुकन्या समृद्धि कैल्क के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक सुकन्या समृद्धि गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
विशेष मामले
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लड़की के 18 वर्ष की होने पर खाता स्थानांतरण
{'शीर्षक': 'लड़की के 18 वर्ष की होने पर खाता स्थानांतरण', 'मुख्य भाग': 'जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है, तो एसएसवाई खाते का संचालन अनिवार्य रूप से अभिभावक से लड़की को ही हस्तांतरित हो जाता है। उसे बैंक/डाकघर में केवाईसी दस्तावेज (आधार, पैन) जमा करना होगा। इस बिंदु से, केवल खाताधारक (लड़की) ही खाता संचालित कर सकती है, निकासी का अनुरोध कर सकती है, या विवाह उद्देश्यों के लिए इसे बंद कर सकती है।'}
कार्यकाल के दौरान ब्याज दर में बदलाव
यदि दर बदलती है, तो नई दर अगली तिमाही पर लागू होती है। पीपीएफ के विपरीत जहां दर को त्रैमासिक रूप से संशोधित किया जाता है और संभावित रूप से लागू किया जाता है, एसएसवाई भी त्रैमासिक संशोधन तंत्र का पालन करता है। जमा के समय घोषित दर पूरी अवधि के लिए लॉक नहीं होती - प्रत्येक तिमाही के लिए प्रचलित दर शेष राशि पर लागू होती है।'}
एकाधिक किस्तों में जमा करना
{'शीर्षक': 'कई किश्तों में जमा करना', 'निकाय': 'कुछ योजनाओं के विपरीत, जिनमें एक ही वार्षिक जमा की आवश्यकता होती है, एसएसवाई पूरे वित्तीय वर्ष में किसी भी संख्या में किश्तों में जमा करने की अनुमति देता है (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, या एकमुश्त के रूप में)। हालाँकि, एक वर्ष में सभी किस्तों का कुल योग ₹250 (न्यूनतम) और ₹1,50,000 (अधिकतम) के बीच होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा सभी अधिकृत बैंकों में स्वीकार किए जाते हैं।'}
कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका के लिए खाता
{'शीर्षक': 'कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका के लिए खाता', 'निकाय': "दत्तक माता-पिता द्वारा कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका के लिए एक एसएसवाई खाता खोला जा सकता है, बशर्ते वे भारतीय कानून के तहत कानूनी अभिभावक हों। गोद लेने को लागू गोद लेने के कानून (हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम या किशोर न्याय अधिनियम) के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। खाता खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।"}
सुकन्या समृद्धि योजना - मुख्य विशेषताएं (वित्तीय वर्ष 2024-25)
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| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| ब्याज दर | 8.2% प्रति वर्ष (Q1 वित्तीय वर्ष 2024-25), वार्षिक रूप से संयोजित |
| न्यूनतम वार्षिक जमा | ₹250 प्रति वित्तीय वर्ष |
| अधिकतम वार्षिक जमा | ₹1,50,000 प्रति वित्तीय वर्ष |
| पात्रता | 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका |
| खातों की अनुमति | 1 प्रति लड़की; प्रति परिवार अधिकतम 2 (जुड़वां/तीन बच्चों के लिए 3) |
| जमा अवधि | खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष |
| परिपक्वता अवधि | उद्घाटन की तिथि से 21 वर्ष |
| आंशिक निकासी | लड़की के 18 वर्ष की होने के बाद शेष राशि का 50% शिक्षा के लिए |
| कर स्थिति | ईईई - 80सी कटौती + कर-मुक्त ब्याज + कर-मुक्त परिपक्वता |
| धारा 80C लाभ | हाँ - प्रति वर्ष ₹1,50,000 तक |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान SSY ब्याज दर क्या है?
वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2024) के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है, जो सालाना चक्रवृद्धि है। सरकार अन्य लघु बचत योजनाओं के साथ इस दर की तिमाही समीक्षा करती है। एसएसवाई दर ऐतिहासिक रूप से सभी सरकारी बचत योजनाओं में सबसे अधिक में से एक रही है - जो बालिका कल्याण को दी गई प्राथमिकता को दर्शाती है।
क्या मैं अपनी भतीजी या पोती के लिए SSY खाता खोल सकता हूँ?
नहीं, केवल बालिका का प्राकृतिक (जैविक) या कानूनी अभिभावक ही एसएसवाई खाता खोल सकता है। 'कानूनी अभिभावक' वह व्यक्ति होता है जिसे औपचारिक रूप से अदालत द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राकृतिक अभिभावकों में माता-पिता शामिल हैं। दादा-दादी, चाचा या चाची जैसे रिश्तेदार तब तक एसएसवाई खाता नहीं खोल सकते जब तक कि वे अदालत के आदेश के अनुसार कानूनी अभिभावक न हों। माता-पिता की मृत्यु के बाद, यदि दादा-दादी कानूनी अभिभावक बन जाते हैं, तो वे खाते का संचालन जारी रख सकते हैं।
यदि मैं एक वर्ष की SSY जमा चूक जाऊं तो क्या होगा?
यदि आप एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹250 जमा करने में विफल रहते हैं, तो खाता 'अनियमित' हो जाता है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए, आपको प्रति वर्ष डिफ़ॉल्ट के रूप में ₹50 के जुर्माने के साथ बकाया जमा राशि का भुगतान करना होगा। मैच्योरिटी से पहले अकाउंट को नियमित करना होगा. अनियमित खाते पर भी जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहता है।
क्या SSY खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है?
केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति है: (1) खाताधारक (बालिका) की मृत्यु; (2) संरक्षक की मृत्यु; (3) बालिका दूसरे देश की नागरिक बन जाती है; (4) अनुकंपा के आधार पर - खाताधारक की जीवन-घातक बीमारी के लिए चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ); (5) 18 वर्ष की आयु के बाद लड़की की शादी (खाता बंद कर दिया जाता है और धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है)। किसी अन्य कारण से समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है।
क्या कोई एनआरआई अपनी बेटी के लिए एसएसवाई खाता खोल सकता है?
नहीं, SSY खाते केवल निवासी भारतीय बालिकाओं के लिए खोले जा सकते हैं। यदि खाताधारक (लड़की) खाता अवधि के दौरान एनआरआई बन जाती है, तो खाता स्थिति बदलने की तारीख से बंद कर दिया जाना चाहिए। स्थिति परिवर्तन की तारीख से प्रचलित बचत खाता दर (डाकघर बचत बैंक दर) पर ब्याज जमा किया जाता है। फेमा नियम लागू होते हैं।
क्या मेरे पास एसएसवाई खाता हो सकता है और मैं उसी बच्चे के लिए पीपीएफ में भी निवेश कर सकता हूं?
हाँ। SSY और PPF स्वतंत्र बचत साधन हैं। एक अभिभावक बालिका के नाम पर एक पीपीएफ खाता खोल सकता है और उसके लिए एक एसएसवाई खाता भी संचालित कर सकता है। दोनों ईईई कर स्थिति का आनंद लेते हैं और धारा 80सी कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। हालाँकि, सभी उपकरणों में संयुक्त 80C कटौती ₹1.5 लाख पर सीमित है - दोनों के होने से 80C की सीमा नहीं बढ़ती है।
SSY खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवश्यक दस्तावेज़: (1) बालिका का जन्म प्रमाण पत्र; (2) माता-पिता/अभिभावक की केवाईसी - आधार कार्ड, पैन कार्ड, और पासपोर्ट आकार की तस्वीर; (3) बालिका के साथ संबंध का प्रमाण; (4) अभिभावक का पता प्रमाण। खाता लड़की के नाम पर खोला जाता है, और अभिभावक उसके 18 वर्ष की होने तक हस्ताक्षर करते हैं। डाकघर और सभी प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक इन दस्तावेजों को स्वीकार करते हैं।
क्या SSY से परिपक्वता राशि कर योग्य है?
नहीं, आयकर अधिनियम की धारा 10(11ए) के तहत एसएसवाई से परिपक्वता राशि पूरी तरह से कर-मुक्त है। योजना को पूर्ण ईईई (छूट-छूट-छूट) का दर्जा प्राप्त है - योगदान पर 80 सी कटौती मिलती है, ब्याज हर साल कर-मुक्त होता है, और परिपक्वता पर (या 18 वर्ष के बाद शादी पर) प्राप्त एकमुश्त राशि पर बिल्कुल भी कर नहीं लगता है। यह SSY को भारत में सर्वोत्तम जोखिम-मुक्त, कर-मुक्त निवेश साधनों में से एक बनाता है।
सामान्य गलतियां जिनसे बचना है
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- !खाता बहुत देर से खोलना - SSY केवल 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए खोला जा सकता है; माता-पिता अक्सर देरी करते हैं और खिड़की चूक जाते हैं; आप जितनी जल्दी खोलेंगे, आपको उतने अधिक चक्रवृद्धि वर्ष मिलेंगे।
- !5 अप्रैल के बाद जमा करना - एसएसवाई ब्याज (पीपीएफ की तरह) की गणना प्रत्येक महीने के 5वें और आखिरी दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है; हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा करने पर अधिकतम ब्याज मिलता है।
- !15-वर्ष की जमा अवधि को 21-वर्ष की परिपक्वता के साथ भ्रमित करना - आप 15 वर्षों के बाद (खाता खोलने से) जमा करना बंद कर देते हैं, लेकिन खाता 21 वर्ष तक ब्याज अर्जित करता रहता है; समय से पहले बंद करने की आवश्यकता नहीं है.
- !एसएसवाई को आपातकालीन निधि के रूप में उपयोग करना - एसएसवाई में समय से पहले निकासी के प्रावधान बहुत सीमित हैं; इसे लड़की के भविष्य के लिए वास्तव में दीर्घकालिक, तरल निवेश के रूप में माना जाना चाहिए।
- !यह मानते हुए कि एसएसवाई ब्याज अभिभावक के हाथों करयोग्य है - एसएसवाई ब्याज पूरी तरह से मुक्त है; इसे किसी भी समय अभिभावक या लड़की की आय में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
- !एक ही लड़की के लिए एक से अधिक SSY खाता खोलना - कानून द्वारा प्रति लड़की केवल एक SSY खाता खोलने की अनुमति है; एक ही लड़की के लिए दो खाते रखने की अनुमति नहीं है और दूसरे खाते पर कोई ब्याज लाभ नहीं मिलता है।
विशेष टिप
SSY में अधिकतम ₹1.5 लाख वर्ष के अंत के बजाय वित्तीय वर्ष की शुरुआत में (5 अप्रैल से पहले) जमा करें। 8.2% वार्षिक ब्याज और 21-वर्षीय कार्यकाल को देखते हुए, अप्रैल बनाम मार्च में जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज के अतिरिक्त वर्ष के कारण अंतिम परिपक्वता राशि में लगभग ₹4-5 लाख का संचयी अंतर होता है।
क्या आप जानते हैं?
सुकन्या समृद्धि योजना ने 2015 में लॉन्च होने के बाद से 3 करोड़ से अधिक खातों में ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक जमा किया है - जिससे यह भारतीय इतिहास में सबसे तेजी से अपनाई जाने वाली सरकारी बचत योजनाओं में से एक बन गई है। 8.2% ब्याज दर SSY को भारत में सबसे अधिक उपज देने वाला संप्रभु-समर्थित, कर-मुक्त निवेश बनाती है, जो PPF (7.1%) और EPF (8.25% - EPF नियोक्ता-लिंक्ड है) से भी आगे निकल जाती है।
संदर्भ
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